इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों द्वारा संचालित खेल अकादमियों, क्लबों और निजी प्रशिक्षकों को सरकारी स्कूलों के अधिक से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा दो सितंबर को जारी परिपत्र के अनुसार इन अकादमियों के दौरे के दौरान यह पाया गया कि प्रशिक्षण लेने वाले अधिकतर छात्र ऐसे थे जो शुल्क का भुगतान कर रहे थे और इनमें सरकारी स्कूल के छात्रों की संख्या कम है।
इसके अनुसार, लगभग सभी अकादमियों, क्लबों, निजी प्रशिक्षकों को केवल शुल्क भुगतान करने वाले छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करते पाया गया और इन केंद्रों में प्रशिक्षण और कोचिंग प्राप्त कर रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या बेहद कम है और इस प्रकार वे योजना के नियमों और शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं।
परिपत्र के अनुसार इन अकादमियों, क्लबों और प्रशिक्षकों के इस कृत्य से योजना के मुख्य उद्देश्य का पालन नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने के मकसद से शिक्षा निदेशालय सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने के लिए दिल्ली के इलाकों में विभिन्न अकादमियों, क्लबों और व्यक्तिगत प्रशिक्षकों को शामिल कर एक योजना चला रहा है।
परिपत्र के अनुसार, साथ ही वे पास के गैर-सरकारी स्कूलों के छात्र खिलाड़ियों को उचित शुल्क के आधार पर प्रशिक्षण और कोचिंग भी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, गैर सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र खिलाड़ियों का अनुपात 50रू50 होना चाहिए।
इस योजना के तहत, सरकारी स्कूलों द्वारा स्थान और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है, जहां अकादमियां उस विशेष स्कूल के छात्रों को क्षेत्र के अन्य स्कूलों के साथ मुफ्त में प्रशिक्षित कर सकती हैं। वर्तमान में दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 50 अकादमियां, क्लब और निजी प्रशिक्षक कई खेल विषयों में कोचिंग प्रदान कर रहे हैं।
सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों और गैर सहायता प्राप्त सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को योजना का पूरा लाभ प्रदान करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने उन स्कूल प्रमुखों (एचओएस) को कई निर्देश जारी किए जहां ऐसी अकादमियां चल रही हैं। एचओएस को अपने स्कूल के छात्रों को प्रेरित करने और अकादमी में उपलब्ध सुविधा का उपयोग करने के लिए आस-पास के सरकारी स्कूलों के एचओएस के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें शिक्षा उप निदेशकों (डीडीई) को योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए नियमित अंतराल में एचओएस के साथ बैठकें करने का भी निर्देश दिया गया है।
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