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Delhi Pollution: दिल्ली- NCR में GRAP 2 हुआ लागू, बाहर निकलने से पहले जानें ये जरुरी नियम

Deepika Tiwari • LAST UPDATED : October 21, 2024, 7:03 pm IST

India News(इंडिया न्यूज) Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP का दूसरा चरण लागू किया गया है। CAQM ने यह आदेश तब जारी किया है, जब AQI का स्तर 300 से ऊपर है। GRAP 2 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आदेश जारी

आदेश में सड़कों पर पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें  साथ ही भारी यातायात गलियारों में, संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क की धूल को रोकने के लिए धूल अवरोधकों का उपयोग करें और एकत्रित धूल को निर्दिष्ट लैंडफिल साइटों पर ठीक से निपटाएं। एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

पर्याप्त कर्मियों को तैनात

ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपायों में तेजी लाएं। वहीं यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए यातायात संचालन को सिंक्रनाइज़ करें वहीं यातायात  या भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करें।

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