India News (इंडिया न्यूज),HC News: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के नॉर्थईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद सैफी को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के फाउंडर सैफी ने हत्या के प्रयास के तहत दर्ज केस को खत्म करने की मांग की थी, जिसे न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “याचिका खारिज की जाती है।”

भीड़ को भड़काने में निभाई भूमिका

24 फरवरी 2020 को नॉर्थईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे। इस दौरान सैफी पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काने में भूमिका निभाई। उनके खिलाफ जगतपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास इलाके की एक मस्जिद वाली गली में भीड़ एकत्र हुई। पुलिस ने भीड़ को हटने के लिए कहा, लेकिन मना करने के बाद पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। हेड कांस्टेबल योगराज पर गोली चलने की घटना भी इस मामले में शामिल है। आरोप है कि यह सब सैफी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां के उकसावे पर हुआ।

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कई आरोपों में किया बरी

खालिद सैफी ने अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ पहले ही आर्म्स एक्ट के तहत आरोप खत्म किए जा चुके हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं मिला था और न ही उनके ऊपर गोली चलाने का आरोप है। इसके बावजूद, कोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत केस जारी रखने का आदेश दिया। इससे पहले, जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने सैफी, इशरत जहां और 11 अन्य पर हत्या के प्रयास समेत कई आरोप तय करने का निर्देश दिया था, जबकि कुछ अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया था।

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