India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Deputy CM: दिल्ली में सरकार गठन की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। संभावना है कि भाजपा किसी पूर्वांचली या महिला विधायक को डिप्टी सीएम बना सकती है। अब देखना यह होगा कि इस पद पर किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

कैसे बनता है डिप्टी सीएम का पद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत डिप्टी सीएम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किसी भी राज्य में जब सरकार बनती है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उपमुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। आमतौर पर सरकार संतुलन बनाए रखने और विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए डिप्टी सीएम नियुक्त करती है।

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कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और सुविधाएं

डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उसी के बराबर कर-मुक्त वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा, उन्हें सरकारी बंगला, गाड़ी, स्टाफ और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही, डिप्टी सीएम अक्सर महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभालते हैं।

भारत में पहले डिप्टी सीएम कौन थे

भारत में डिप्टी सीएम का पद पहली बार 1946 में बिहार में अस्तित्व में आया था। कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा भारत के पहले उपमुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 1957 तक इस पद को संभाला। वर्तमान में कई राज्यों में डिप्टी सीएम का पद मौजूद है, जिसे राजनीतिक समीकरणों के तहत बनाया जाता है।

दिल्ली में डिप्टी सीएम पद को लेकर मंथन जारी

दिल्ली में सरकार गठन की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। संभावना है कि भाजपा किसी पूर्वांचली या महिला विधायक को डिप्टी सीएम बना सकती है।

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