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Delhi: दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों में एसिड का नहीं होगा इस्तेमाल, एमसीडी ने जारी किया आदेश

Roshan Kumar • LAST UPDATED : May 22, 2023, 2:12 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi, दिल्ली: महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने एमसीडी आयुक्त को सार्वजनिक शौचालयों में एसिड के इस्तेमाल पर नोटिस दिया था। अब एमसीडी ने यह फैसला किया है की दिल्ली के अंदर सार्वजनिक शौचालयों में एसिड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

  • स्वाती मालीवाल ने किया था दौरा
  • एसिड खरीदने का था नियम
  • महिला आयोग को थी आपत्ति

इससे पहले 4 अप्रैल को डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जीबी पंत अस्पताल गेट नंबर 8, दरियागंज के सामने एक एमसीडी महिला शौचालय का निरीक्षण किया और शौचालय के अंदर खुले में एसिड से भरा 50 लीटर का बोतल पाया।

हर महीने खरीदा जाता था

पूछताछ करने पर, आयोग को सफाई कर्मचारी के साथ-साथ श्री राम ग्रामीण विकास संस्थान (जिसे एमसीडी द्वारा शौचालय परिसर के रखरखाव और संचालन के लिए अनुबंध दिया गया है) के एक कर्मचारी द्वारा सूचित किया गया था कि वे हर महीने शौचालयों को साफ करने के लिए एसिड खरीदते हैं।

दिशानिर्देश जारी नहीं

आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि तेजाब को दिल्ली पुलिस द्वारा तुरंत जब्त कर लिया जाए और एमसीडी के अधिकारियों को शौचालयों में तेजाब की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए समन जारी किया जाए। सिटी ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और एक लिखित उत्तर दिया कि एमसीडी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए एसिड के उपयोग को रोकने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

खरीदने का था नियम

आयोग को प्रस्तुत एमसीडी का जवाब भी अनुबंध समझौते (एमसीडी और एजेंसी के बीच) के नियम और शर्तों के नियम 36 की ओर इशारा करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि एजेंसी द्वारा साप्ताहिक रूप से शौचालयों की सफाई के लिए एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है तो जुर्माना लगाया जाता है। एमसीडी द्वारा एजेंसी पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रतिबंध लगा

DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने वर्तमान स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की जहां एमसीडी ने अवैध रूप से 308 सार्वजनिक शौचालयों को साफ करने के लिए एसिड के उपयोग का निर्देश दिया है। अब एसिड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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