India News (इंडिया न्यूज),Naresh Balyan Mcoca Case: आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने मकोका मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस विकास महाजन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 जनवरी को निर्धारित की गई है।

15 जनवरी को खारिज हुई थी बाल्यान की जमानत याचिका

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 जनवरी को विधायक बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद बाल्यान ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। बाल्यान, जो उत्तम नगर से विधायक हैं, को दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत के एक कथित ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद हुई थी।

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नरेश बाल्यान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं- वकील

4 दिसंबर को जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान के वकील ने दलील दी कि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने बाल्यान की पत्नी पूजा बाल्यान को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि चुनाव के दौरान विधायक की पत्नी को उनकी मदद की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने पुलिस से इस मामले में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। अब नजरें 23 जनवरी पर टिकी हैं, जब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई होगी।

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