इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (New Labor Laws) : नए श्रम कानून को लेकर लगभग सभी राज्यों के मसौदे तैयार है। इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को बताया कि लगभग सभी राज्यों ने चार श्रम संहिताओं पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और नए नियमों को उचित समय पर लागू किया जाएगा। ऐसी अटकलें थीं कि श्रम संहिताएं जल्द लागू की जा सकती हैं।
सभी राज्यों ने चार श्रम संहिताओं पर मसौदा नियम कर लिए हैं तैयार
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि लगभग सभी राज्यों ने चार श्रम संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं। हम इन संहिताओं को उचित समय पर लागू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्य मसौदा नियमों पर अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने दो संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार कर लिए है, जबकि दो पर तैयार किया जाना बाकी है। बंगाल में इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। जबकि मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने चारों संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार करने की प्रक्रिया अभी पूरा नहीं हुआ है।
29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में मिलाया गया था
वर्ष 2019 और 2020 में, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में मिलाया गया था और इन्हें तर्कसंगत और सरल बनाया गया था। केंद्र सरकार ने सभी चार संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को पहले ही प्रकाशित कर दिया है। चूंकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है, इसलिए राज्यों को भी अपनी ओर से इस संबंध में नियम बनाने होंगे। नए श्रम कानून बदलते बाजार के अनुरूप हैं। इसके साथ ही इसमें स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
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