India News(इंडिया न्यूज), Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट में अभी कुछ दिनों पहले मुस्लिम कट्टर पंथी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक याचिका कर्ता ने खारिज करने का आवेदन दिया था. जिस दलील को आज कोर्ट के द्वारा ख़ारिज कर दिया .

AIMIM सुप्रीमो असद्दुदीन ओवैसी

वादी पक्ष ने हाई कोर्ट में पार्टी के रजिस्ट्रेशन को ख़ारिज करने की मांग की थी .उसने अधिनियम 151 के29 ए का जिक्र करते हुए कहा था कि यह राजनीतिक दल सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करता है, जिसके चलते इसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए. हालांकि कोर्ट ने अपील को धारा 123 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया . हालांकि पूरे मामले को लेकर AIMIM सुप्रीमो असद्दुदीन ओवैसी शाह की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पार्टी को रजिस्ट्रेशन की हरी झंडी मिल..

वैसे यदि राजनीतक पार्टी बनाने के लिए धारा 1951 के सेक्शन 29 ए के तहत कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है. जिसके लिए उसे तीस दिन के भीतर चुनाव आयोग को आवेदन देना होता है. साथ ही देश के दो राष्ट्रीय और दो क्षेत्रीय अखबारों में भी पार्टी की जानकारी छपी होनी चाहिए. खबर प्रकाशित होने के दो दिन तक यदि कोई आपत्ति नहीं आती तो पार्टी को रजिस्ट्रेशन की हरी झंडी मिल जाती है.