India News (इंडिया न्यूज)Delhi Election 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर पुलिस हिरासत में रहते हुए चुनाव प्रचार कर सकेगा। कस्टडी पैरोल के दौरान सुरक्षा का खर्च ताहिर उठाएगा। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर को हर दिन करीब 2 लाख रुपये का सुरक्षा खर्च उठाना होगा। इस दौरान ताहिर करावल नगर स्थित अपने घर नहीं जाएगा। साथ ही ताहिर अपने खिलाफ लंबित केस को लेकर कोई बयान नहीं देगा।

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12 घंटे के लिए ही जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगो का आरोपी ताहिर

ताहिर हुसैन को हर दिन 12 घंटे के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसे सूर्यास्त से पहले वापस लौटना होगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी चिंता जाहिर की है और जेल मैनुअल के मुताबिक नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दो दिन का एडवांस खर्च जमा करने का निर्देश दिया है, जो प्रतिदिन 2 लाख रुपये से ज्यादा होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हुसैन की सुरक्षा और परिवहन के लिए सभी इंतजाम पहले से किए जाएं।

मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में हैं ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन को अपने पार्टी कार्यालय जाने और निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के साथ बैठक करने की अनुमति है। हालांकि, उन्हें करावल नगर में अपने आवास पर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, उन्हें अपने खिलाफ लंबित मामलों के बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। AAP से आदिल अहमद खान, भाजपा से मोहन सिंह बिष्ट और कांग्रेस से अली मेहंदी चुनावी मैदान में हैं।

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