India News (इंडिया न्यूज), Sagar Dhankhar Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ हत्याकांड के एक आरोपी बिजेंदर को मानवीय आधार पर बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के मुताबिक, यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने 23 जनवरी को सुनाया।

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जानें क्या है मामला?

बता दें, यह मामला 4 मई 2021 का है, जब छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में कथित संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों जय भगवान व भगत पर हमला किया गया था। ऐसे में, आरोप है कि इस हमले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और बिजेंदर समेत 16 अन्य लोगों ने हिस्सा लिया था। हमले में घायल सागर धनखड़ की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई। ऐसे में, पुलिस की जांच में पता चला कि सागर और उसके दोस्तों को दिल्ली के दो अलग-अलग स्थानों से अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था, जहां उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में सुशील कुमार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे।

अंतरिम जमानत का आदेश

जानकारी के अनुसार, आरोपी बिजेंदर ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 24 जनवरी को अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की। जांच अधिकारी (IO) द्वारा शादी के तथ्य की पुष्टि के बाद, अदालत ने *25 हजार रुपये के निजी मुचलके* और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर 24 से 25 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की। दूसरी तरफ, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को मानवीय आधार पर यह राहत दी जा रही है। यह अंतरिम जमानत आरोपी के सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

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