Qutub Minar: कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग के मामले को लेकर साकेत कोर्ट ने मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 12 दिसंबर को दिल्ली की साकेत कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी।
दाखिल की थी पुनर्विचार याचिका
याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद द्वारा साकेत कोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक के मामले में कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक होने की बात कहते हुए याचिका दाखिल की थी।
‘बिना इजाजत सरकार ने ली पूरी प्रोपर्टी’
पहले महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए इस मामले में खुद को पार्टी बनाने की मांग की थी। उनकी याचिका के अनुसार सरकार ने 1947 में बिना उनकी इजाजत के पूरी प्रोपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।
ASI ने जताया था विरोध
सितंबर में लास्ट बार जब ASI के वकील ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका का विरोध किया और कहा था कि सुलतान बेगम ने लाल किले पर मालिकाना हक का दावा किया था उस याचिका का हमने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था। कोर्ट ने तब भी माना था कि याचिका में की गई मांग का कोई आधार नहीं बनता है। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका ASI ने खारिज करने की गुहार लगाई थी।
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