सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
(Supertech) Supreme Court ने सोमवार को सुपरटेक की याचिका, जिसमें दोनों टॉवर न ढहाने की अपील थी, को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर-16 और 17 को ढहाने के अदालती आदेश को बरकरार रखा है। Supertech द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट के 31 अगस्त के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके द्वारा उसे नोएडा में एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने 40 मंजिला टावरों में से दो को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन Supreme Court ने सुपरटेक के दो टावरों में से केवल एक को गिराने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बता दें कि कोर्ट ने 31 अगस्त के अपने फैसले में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एक बड़ा झटका देते हुए कंपनी द्वारा नोएडा में उसके एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए दो 40-मंजिल टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था।

इसके बाद Supertech कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें कहा था कि उक्त दोनों टॉवरों को ढहाने के बजाय एक ही टॉवर को ढहाया जाएं। लेकिल आज 4 अक्टूबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुपरटेक को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुपरटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से सवाल किया कि आखिर यह याचिका विचारयोग्य कैसे है? जवाब में रोहतगी ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन करने की बात कर रहे हैं। वह टावर नंबर-17 को गिराने को तैयार है। रोहतगी का कहना था कि इस टावर को गिराने से दो टॉवरों के बीच की दूरी और हरित क्षेत्र आदि मापदंड पूरे हो जाएंगे। जवाब में पीठ ने कहा यह तो वही बात हो गई कि आदेश का अनुपालन करने की मांग कर रहे हैं।

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