इंडिया न्यूज, New Delhi News । Vikas Dubey : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंग्स्टर विकास दुबे और अन्य की मुठभेड़ में हुई मौत मामले की जांच के लिए फिर से एक आयोग गठित करने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। अदालत ने यूपी सरकार को समिति की सिफारिशों के अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए।
3 सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के निर्देश
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के पूर्व जज बीएस चौहान की अगुवाई वाले 3 सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
मौत से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं किया गया दाखिल
जानकारी अनुसार जस्टिस चौहान समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जुलाई, 2020 में कानपुर में बिकरू कांड के बाद मुठभेड़ में गैंग्स्टर दुबे और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की मौत संबंधी पुलिस के संस्करण को लेकर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आमजन या मीडिया में से किसी भी व्यक्ति ने पुलिस के दावे का विरोध नहीं किया और न ही इसे नकारने वाला कोई सबूत दाखिल किया गया।
आयोग को रद्द करने का आग्रह वाली याचिका खारिज
बता दें कि वकील घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दायर करके दुबे और अन्य संबंधी मुठभेड़ की जांच के लिए जांच आयोग का पुनर्गठन किए जाने का आग्रह किया था। वहीं सुप्रीम अदालत ने 19 अगस्त, 2020 को न्यायिक आयोग को रद्द करने का आग्रह करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
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