India News (इंडिया न्यूज), Delhi Chief Secretary: अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की सेवा को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में AAP सरकार के साथ विवाद में चल रहे नरेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2023 में पहला विस्तार दिया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार (28 मई) को जारी एक आदेश में कहा है कि नरेश कुमार, आईएएस (एजीएमयूटी 1987), मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी को आगे की अवधि के लिए सेवा विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराया जाता है।

नरेश कुमार का बढ़ा कार्यकाल

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में आगे कहा कि 31.05.2024 से तीन महीने बाद, यानी 01.06,2024 से 31.08.2024 तक एआईएस (सीएस-आरएम) नियम, 1960 के नियम 3 को लागू करके एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट दी गई है। नरेश कुमार, जो 30 नवंबर, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनको छह महीने का विस्तार दिया गया था, जो 31 मई को समाप्त हो जायेगी। दरअसल आप सरकार ने पिछले साल केंद्र द्वारा बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करने या कुमार का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की नियत तारीख के बाद बढ़ाने के किसी भी कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।

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