India News (इंडिया न्यूज), Umar Khalid Bail: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। बता दें, उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए उन्हें जमानत दी है।
4 साल से उम्र खालिद हवालात के पीछे है। जानकारी के लिए बता दें, उमर खालिद को दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में, हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के दौरान खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। वह चार साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इसके अलावा, उमर खालिद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत का रुख करने की सलाह दी थी।
बता दें, दिल्ली में हुए दंगे के एक अन्य आरोपी शरजील इमाम अब तक जमानत नहीं पा सके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। मिली जानकारी के मुताबिक, खालिद को कोर्ट से मिली यह अंतरिम राहत उन्हें अपने परिवार के साथ खास मौकों पर शामिल होने का अवसर देगी। हालांकि, मुख्य मामले में सुनवाई और फैसले का इंतजार अब भी जारी है।
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