Uphaar Fire Case
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Uphaar Fire Case 1997 के उपहार अग्निकांड केस में महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को असंल बंधुओं को सात साल कैद और 2.25 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला दोषियों द्वारा महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सुनाया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल और अन्य को सात साल जेल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंसल बंधुओं के खिलाफ 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को उपहार अग्निकांड के सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल की जेल की सजा सुनाई।
इनके अलावा, कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और 2 अन्य पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने उपहार अग्निकांड घटना के महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में बीते महीने 8 अक्टूबर को कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को उनके दो कर्मचारियों सहित अन्य को दोषी ठहराया था। गौरतलब है कि दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
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