इंडिया न्यूज, कोलकाता।
Firecracker Ban कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रदेश में आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके चलते इस बार दिवाली व काली पूजा बिना आतिशबाजी के ही संपन्न होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह आदेश आगामी नववर्ष तक लागू रहेंगे। जिसके चलते इस दौरान आने वाले सभी अहम त्योहार और दिवस बिना आतिशबाजी के ही संंपन्न होंगे।
यह रोक दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए यह रोक लगाई है। इससे पहले राज्य सरकार ने दिवाली, काली पूजा और छठ पर 2 घंटे के लिए आतिशबाजी की छूट दी थी तो क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से सिर्फ ग्रीन पटाखे को फोड़ने की शर्त भी रखी गई थी।
राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए ही हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें पटाखों पर कंप्लीट बैन की मांग की गई। हाल ही में कोलकाता के प्रमुख डॉक्टरों, पर्यावरण एक्सपर्ट, मेडिकल एसोसिएशंस ने सीएम ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए।
Also Read Cbi Court decision 38 साल बाद चर्चित गैंगस्टर राजन बरी
Check Heart Blockage: अस्वास्थ्यकर खान-पान, गतिहीन जीवनशैली, गलत आदतें आदि सबसे पहले दिल पर हमला…
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Mahila Samman Yojana: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में…
India News (इंडिया न्यूज),Pilibhit News: पंजाब के आतंकवाद की झलक पीलीभीत में एक बार…
India News (इंडिया न्यूज), Jaipur Engineer Suicide: जयपुर में आत्महत्या का एक दिल दहला देने…
India News (इंडिया न्यूज), Bihar Robbery: कटिहार जिले के सिमरा बगान क्षेत्र में शनिवार की…
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने नई…