धर्म

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

India News(इंडिया न्यूज), Mathura Krishna Janmbhumi: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर दायर 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रहा है. मामले चलने लायक हैं या नहीं, इस पर फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन सुनाने वाले हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति याचिका पर जस्टिस जैन ने 6 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की ओर से जो भी दावे किए गए हैं वो चलने लायक नहीं हैं और शाही ईदगाह मस्जिद पर दावा नहीं किया जा सकता.

हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशवदेव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का तर्क है कि इसी स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उनके पोते वज्रनाभ ने एक विशाल मंदिर बनवाया था. हिंदू पक्ष का तर्क है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने कटरा केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उस पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था. हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है कि 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ हुआ समझौता अवैध है और पूरी जमीन भगवान कृष्ण के मंदिर को दी जानी चाहिए. हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर एक प्राचीन हिंदू मंदिर के निशान हैं.

वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत हिंदू पक्ष द्वारा किए गए दावे टिकाऊ नहीं हैं. मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि समझौते के तहत 13.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह को दी जाएगी. इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिकाओं का भी विरोध किया है. मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि मामले से साफ है कि मस्जिद का निर्माण 1669-1670 में हुआ था. मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता है कि मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर था. वहीं, हिंदू पक्ष ने औरंगजेब के दौर के इतिहासकारों का हवाला देते हुए कहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी.

इस मामले में हिंदू पक्ष ने राजस्व सर्वेक्षण की भी मांग की है. मई 2023 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अधिवक्ता आयोग को शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता आयोग के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले की स्थिरता पर फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा.

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल से संबंधित मामले में दखल देने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है।

यह मामला मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि स्थल के अधिकार को लेकर चल रहा विवाद का हिस्सा है, जो भारतीय न्याय प्रणाली और सामाजिक-सांस्कृतिक विवादों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट के इस निर्णय से संबंधित पक्षों के बीच की स्थिति और भी स्पष्ट हो सकती है।

Prachi Jain

Recent Posts

शाहनवाज का दावा: नीतीश के नेतृत्व में NDA की ‘महाविजय’, RJD को विपक्ष में बैठने का भी मौका नहीं!

India News (इंडिया न्यूज), Bihar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज…

7 minutes ago

सुपर कॉप शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर, बिहार की मिट्टी को सलाम, राजनीति में आने की अटकलों पर लगा विराम!

India News (इंडिया न्यूज), Bihar News: बिहार कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे, जिन्हें…

27 minutes ago

पटना में सरेआम गोलीकांड, युवक की हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

India News (इंडिया न्यूज),Bihar News: पटना के बाढ़ अनुमंडल में अपराधियों के हौसले इस कदर…

43 minutes ago

बिहार की राजनीति में नया मोड़, लालू ने खेला नया सियासी दांव,क्या पारस महागठबंधन में होंगे शामिल?

India News (इंडिया न्यूज), Bihar News: बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है मकर…

59 minutes ago

2027 तक ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा राजस्थान, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं

India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को ऊर्जा…

1 hour ago

राजस्थान विधानसभा में डिजिटल क्रांति, 12.61 करोड़ रुपये की लागत से पेपरलेस युग की ओर कदम

India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा ने आधुनिकता की ओर एक बड़ा कदम…

1 hour ago