इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
National Consumer Day : 24 दिसंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहा जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा आखिर 24 दिसंबर को ही क्यों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपके इन सभी सवालों के जवाब हम इस लाख के माध्यम से देंगे।
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया । इस दिन को मनाने का मुख्या उद्देश्य उपभोक्ताओं के महत्व, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के साथ साथ सुरक्षा देने के लिए लागू किया गया था । इस अधिनियम के तहत अब हर कोई अपने हक के लिए शिकायत कर सकता है। (National Consumer Day)
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साल 2000 में पहली बार देश में मनाया गया था। इसके अलावा 15 मार्च को विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनााय जाता है। 24 दिसंबर को देश में अलग-अलग हिस्सों में सरकार द्वारा कैंप लगाए जाते है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में लोगों को विस्तार से समझाया और जागरूक किया जाता है। (National Consumer Day)
उपभोक्ताओं को दिए गए मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार , सुनवाई जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
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