India News (इंडिया न्यूज़), NMC New Guidelines, नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC) ने हाल ही में योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा (competency based medical education- CBME) पाठ्यक्रम विनियम 2023 को जारी किया।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह नियम एक अगस्त से लागू कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार विश्वविद्यालय प्रवेश समय और प्रक्रिया को इस तरह व्यवस्थित करेंगे कि पहला शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त तक शुरू हो। क्योंकि 30 अगस्त के बाद किसी भी शैक्षणिक सत्र के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इसके बाद अगर कोई संस्थान एडमिशन देता है तो कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।
नए नियम के अनुसार छात्रों को प्रत्येक व्यावसायिक वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होना होगा। अगर छात्र विश्वविद्यालय में परीक्षा फेल हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी।
दोबारा दिए गए परीक्षा का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। इसके बारे में भी बताया गया है जिसके अनुसार रिजल्ट मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3-6 सप्ताह के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। ताकि पास होने वाले अभ्यर्थी चल रहे करेंट बैच में शामिल हो सकें, और उनका पढ़ाई ना रुके।
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