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हरियाणा: शिक्षा विभाग के आदेश, आरटीआई की सूचना देने में अब नहीं चलेगा प्राइवेट स्कूलों का बहाना

Amit Sood • LAST UPDATED : September 6, 2021, 10:37 am IST

राज्य सूचना आयोग के आदेशों का हवाला देकर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने जारी किए सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
सूचना नहीं देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता वापस लेने की होगी कार्रवाई
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
अब प्रदेशभर के निजी स्कूल आरटीआई की मांगी गई सूचनाओं का जवाब देने में कोई बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी निजी स्कूल अब प्राइवेट संस्था की दलील देकर आरटीआई की सूचना का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे निजी विद्यालयों की निर्धारित अवधि में आरटीआई की सूचना नहीं देने पर मान्यता वापस लेने संबंधी शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पंचकूला के मनीष बांगड़ ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दी थी, जिसमें पंचकूला और पानीपत के निजी स्कूलों द्वारा आरटीआई की मांगी गई सूचना का जवाब नहीं दिए जाने संबंधी तथ्य रखे गए थे। इस पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय को सख्त आदेश दिए, जिसके बाद हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पंचकूला और पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि सूचना आयोग के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता को 15 दिन की निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराएं। निदेशक ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग ने निजी स्कूलों की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि स्कूल प्राइवेट संस्था है। सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता वापस लेने संबंधी कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
इस बारे में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोंग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर स्कूल निजी स्कूलों को प्राइवेट संस्था का बहाना बनाकर सूचना नहीं दे रहे, ऐसे विद्यालयों को भी आयोग के इस आदेश से सबक मिलेगा और प्रदेश के सभी निजी स्कूल समय पर सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। सूचना आयोग के आदेश सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे।

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