India News (इंडिया न्यूज), The Kerala Story: ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो बैन लगाई थी। उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा गिया है कोर्ट ने कहा है कि इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी सख्ती से कहा कि वह इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमा हॉल को सुरक्षा दी जाए सरकार या उससे जुड़े लोगों की तरफ से सिनेमाघर मालिकों पर कोई दबाव न बनाया जाए।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वह फिल्म पर रोक न लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को भी सुनेगी। इसे 18 जुलाई को सुना जाएगा तब जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से भी कहा है कि वह एक नया डिस्क्लेमर लगाएं, इसमें कहा जाए कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है कोर्ट ने 20 मई की शाम 5 बजे तक यह नया डिस्क्लेमर लगा देने के लिए कहा है।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी’ पर लगे बैन को हटा दिया है मालूम हो कि ममता सरकार ने आठ मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा दी थी। साथ ही इस मूवी पर लगे बैन को हटते हुए कोर्ट ने राज्य में थियेटर को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य में फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 8 मई के आदेश पर रोक लगाई है। pic.twitter.com/B10XfCTDXr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2023
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