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Aryan khan drug case शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब तक नहीं कोई राहत

Mukta • LAST UPDATED : October 11, 2021, 9:19 am IST

Aryan khan drug case 13 अक्टूबर को जमानत पर होगी सुनवाई

इंडिया न्यूज, मुम्बई :शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब तक कोई राहत नहीं मिली, क्रूज शिप ड्रग्स मामले में 13 अक्टूबर को जमानत पर सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स बस्ट मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि उनकी जमानत की सुनवाई 13 अक्टूबर, बुधवार को स्थानांतरित कर दी गई है। आर्यन को निचली अदालत ने अरबाज मर्चेंट और अन्य लोगों के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिन्हें 2 अक्टूबर को क्रूज शिप छापे से गिरफ्तार किया गया था।

(Aryan khan drug case)

मुंबई में विशेष एनडीपीएस कोर्ट बुधवार को आरोपी आर्यन खान और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।” सतीश मानेशिंदे और एडवोकेट अमित देसाई सोमवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश हुए और आर्यन के मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट करने की अपील की।

अरबाज मर्चेंट ने भी जमानत की अपील की। एनसीबी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। हालांकि, मानेशिंदे और देसाई ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। एनसीबी के वकील के अनुरोध के साथ-साथ आर्यन के कानूनी पक्ष की अपील को सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीवी पाटिल ने जमानत याचिका की सुनवाई के मामले को बुधवार के लिए पोस्ट कर दिया।

(Aryan khan drug case)

एक्सेस किए गए एनसीबी पंचनामा के अनुसार, आर्यन और अरबाज ने कथित तौर पर ड्रग्स के सेवन की बात स्वीकार की थी। रिपोर्ट के अनुसार, अरबाज अपने जूते में चरस लिए हुए थे और जब एनसीबी अधिकारियों ने उन्हें उनसे पूछताछ करने के लिए रोका तो उन्होंने उसे निकाल कर उन्हें दिखाया।

बाद में दोनों को एनसीबी कार्यालय लाया गया और पूछताछ के बाद, दोनों को मुनमुन धमेचा और अन्य के साथ एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

(Aryan khan drug case)

कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन को शुक्रवार को आर्थर रोड जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कथित तौर पर, उन्हें अरबाज और मामले में गिरफ्तार अन्य लोगों के साथ 3-5 दिनों के लिए जेल की संगरोध सेल में रहना था।

(Aryan khan drug case)

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