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Jiah Khan Timeline: 10 साल की लड़ाई फिर भी नहीं मिला न्याय, जानें जिया खान केस की पूरी टाइमलाइन

India News (इंडिया न्यूज़), Jiah Khan Timeline, मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में अभिनेता सूरज पंजोलो को बरी कर दिया। अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे अभिनेता सूरज पंचोली शुक्रवार सुबह अपनी मां के साथ सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा कि सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है। दस साल बाद इस मामले में फैसला आया है।

  • जून 2013 में हत्या हुई
  • पत्र के आधार पर हुआ था मामला
  • सबूतों के अभाव में बरी

जिया खान 3 जून, 2013 को अपने उपनगरीय घर में मृत पाई गई थीं। सूरज पंचोली पर 10 जून को जब्त एक पत्र के आधार पर जिया खान की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पत्र सूरज पंचोली ने कथित तौर पर लिखा था। मुंबई पुलिस ने पंचोली के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज कथित तौर पर जिया के साथ रिश्ते में थे।

आइए इस मामले की पूरी टाइमलाइन जानते है-

  • 3 जून 2013 को जिया खान की लाश मुंबई में सागर संगीत सोसाइटी के फ्लैट नंबर 102 में मिली थी
  • 7 जून 2013 को मुंबई पुलिस ने जिया के घर से छह पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था।
  • 10 जून 2013 को सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था।
  • 2 जुलाई 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली को जमानत दे दी
  • अक्टूबर 2013 में जिहा की मां राबिया खान सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट चली गईं।
    जुलाई 2014 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया था।
  • दिसंबर 2015 में, सीबीआई ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने का करार दिया। कुछ दिनों बाद राबिया ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की।
  • फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन की मांग खारिज कर दी थी।
  • ट्रायल कोर्ट ने 2018 में राबिया की आगे की जांच की मांग को भी खारिज कर दिया।
  • 15 मार्च 2019 को जिया खान मामले में सुनवाई शुरू हुई।
  • साल 2021 में मामला सीबीआई की विशेष अदालत को सौंप दिया गया क्योंकि सत्र अदालत ने कहा कि सीबीआई मामले का अधिकार क्षेत्र सत्र अदालत के पास नहीं है।
  • 21 मार्च 2023 को सरकार की ओर से 21 गवाहों के बयान के साथ आखिरी जिरह की गई।
  • 20 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की।
  • 28 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाया गया।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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