India News (इंडिया न्यूज़), Ujjain Mahakal Send Legal Notice to OMG 2 Filmmakers: बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की आने वाली फिल्म ‘ओह माय गॉड-2’ (OMG 2) 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। हालांकि, इस फिल्म से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहें हैं। इस फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने फिल्म निमार्ताओं को ये चेतावनी दी थी कि अगर फिल्म में बाबा महाकाल को लेकर कोई भी गलत प्रस्तुतीकरण किया गया है तो इसे हटाने के बाद ही निर्माता फिल्म को रिलीज करें।

आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने और माफी मांगने की मांग

आपको बता दें कि लगभग 1 सप्ताह पहले फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने फिल्म के निमार्ताओं को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि ये नोटिस मिलने के बाद निर्माता 24 घंटे में आपत्तिजनक दृश्यों को हटाए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

ट्रेलर में भगवान शिव को कचौरी खरीदते दिखाना गलत

महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि फिल्म ‘ओह माय गॉड 2’ भले ही किसी भी उद्देश्य को लेकर बनाई गई हो लेकिन इसके ट्रेलर में भगवान शिव का जिस प्रकार से प्रस्तुतीकरण किया गया है, वो सरासर गलत है। इस फिल्म के ट्रेलर में भगवान शिव कचौरी खरीदते नजर आ रहें हैं और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद की बजाय कचौरी बेचने वाला पैसे मांग रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे दृश्य हमारी आस्था को आहत करते हैं क्योंकि भगवान शिव के भक्तों के लिए पैसा नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है।

उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की तरफ से हाईकोर्ट के वकील अभिलाष व्यास ने 7 अगस्त को ये नोटिस फिल्म निर्देशक अमित राय, निर्माता विपुल शाह और चंद्रप्रकाश द्विवेदी, अभिनेता अक्षय कुमार के अलावा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी को भी भेजा है।

धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना है अपराध

नोटिस में आगे बताया गया कि जिस प्रकार से फिल्म के ट्रेलर में धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। ये कृत्य भारतीय दंड विधान की धारा 295ए, धारा 298, धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा उज्जैन जिले में फिल्म OMG-2 के प्रदर्शन रोकने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम एक आवेदन दिया और ये मांग की, कि धारा 13 के अंतर्गत कलेक्टर इस फिल्म का प्रदर्शन उज्जैन जिले में होने से रोकें।

 

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