India News (इंडिया न्यूज़), Rakhi Sawant, दिल्ली: कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन, राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में खबर हैं की मुंबई कोर्ट ऑफ सेशन ने उनके एक्स पति आदिल खान दुर्रानी द्वारा दायर मामले में उनकी गिरफ्तारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अपने मामले में, आदिल ने राखी पर कई मीडिया चैनलों पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो को शेयर करने का आरोप लगाया था।
एक्ट्रेस की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ऑफ सेशन के जज श्रीकांत भोसले ने कहा कि राखी की साझा की गई सामग्री न केवल अश्लील थी बल्कि यौन रूप से स्पष्ट भी थी। जज ने यह भी खुलासा किया कि राखी का आपराधिक इतिहास है क्योंकि उसके खिलाफ इसी तरह के अपराध का मामला पेंडिंग है। उसी के बारे में बात करते हुए, श्री भोसले ने कहा: “अग्रिम जमानत की राहत अदालत के विवेक के अंतर्गत है, और अदालत को किसी खास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उक्त राहत देनी या अस्वीकार करनी होगी… मेरा विचार है कि यह उपयुक्त मामला नहीं है।” अग्रिम जमानत की राहत प्रदान करें।”
मामले में, आदिल ने राखी पर अपने निजी वीडियो शेयर करके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसलिए, उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोर्ट की धारा 500 (मानहानि) और 34 (सामान्य इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन सामग्री प्रकाशित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसके बाद राखी ने वकील अली काशिफ खान की मदद से अदालत का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत की मांग की। अपने बचाव में, उसने कहा कि ये वीडियो आदिल खान ने खुद शूट किया था और उसने पुलिस को इसका खुलासा नहीं किया था।
ये भी पढ़े-
India News(इंडिया न्यूज), MP News : उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 22 नवंबर…
AR Rahman Saira Banu Divorce Update: ए.आर. रहमान की संपत्ति लगभग 1700 करोड़ रुपये आंकी…
India News (इंडिया न्यूज),CM Atishi News: दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है,…
India News(इंडिया न्यूज) MP news : शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र में एक मां-बेटी का…
भाजपा, पीडीपी और अपनी पार्टी सहित राजनीतिक दलों के साथ-साथ कई कश्मीरी पंडित संगठनों ने…
India News(इंडिया न्यूज), UP news: यूपी के बनारस में कथा के अंदर जमकर लूट पाट…