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Hamare Baarah में आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कदम, अन्नू कपूर की फिल्म की रिलीज पर लगाई रोक -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court on Hamare Baarah Annu Kapoor Offensive Dialogues in Teaser: अन्नू कपूर (Annu Kapoor) की फिल्म ‘हमारे बाराह’ (Hamare Baarah) पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि 13 जून, 2024 को अदालत की अवकाश पीठ ने फिल्म के टीज़र को ‘अपमानजनक’ माना और इसकी रिलीज़ पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। फिल्म शुरू में 14 जून, 2024 को सिनेमाघरों में प्रीमियर के लिए तैयार थी।

आपत्तिजनक टीजर पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बाराह की रिलीज पर लगाई रोक

लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को घोषणा की कि फिल्म हमारे बाराह की स्क्रीनिंग तब तक निलंबित रहेगी, जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट इसकी रिलीज पर फैसला नहीं कर लेता। इस फिल्म पर इस्लामी आस्था के प्रति असम्मान दिखाने और भारत में मुस्लिम महिलाओं से शादी करने का आरोप है। बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने फिल्म की रिलीज की अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका का समाधान नहीं हो जाता, तब तक फिल्म की स्क्रीनिंग निलंबित रहेगी।

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ट्रेलर में विवाहित मुस्लिम महिलाओं को समाज में गलत तरीके से दिखाया

जस्टिस मेहता ने कहा, “आज सुबह हमने टीजर देखा है। यह उन सभी आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ ऐसा ही है। टीजर यूट्यूब पर उपलब्ध है। जस्टिस नाथ ने कहा, “टीज़र इतना अपमानजनक है कि उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया था।”

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ट्रेलर में विवाहित मुस्लिम महिलाओं को समाज में स्वतंत्र अधिकारों की कमी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कथित तौर पर कुरान की एक आयत ‘आयत 223’ की गलत व्याख्या की गई है। यह तर्क दिया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले बदलाव करने के निर्देशों के बावजूद, ट्रेलर में सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का कोई डिस्क्लेमर या संदर्भ शामिल नहीं था।

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हमारे बाराह की रिहाई को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

27 मई, 2024 को एक रिपोर्ट ने बताया कि उच्च न्यायालय ने दो संवादों को हटाने के लिए फिल्म निर्माताओं की सहमति के बाद फिल्म की रिलीज की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए ‘इक्विटी को संतुलित’ करने की जरूरत का हवाला दिया था। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि परस्पर विरोधी तर्कों पर फैसला करने के लिए फिल्म देखना आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा कथित रूप से तीन सदस्यों वाली एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें कम से कम एक सदस्य मुस्लिम हो, जो फिल्म देखने और अपना मूल्यांकन पेश करें। बता दें कि अन्नू कपूर, पार्थ समथान अभिनीत हमारी बाराह उत्तर प्रदेश में स्थापित है, यह फिल्म राज्य में लगातार बढ़ती आबादी की एक सम्मोहक कहानी बताती है।

Nishika Shrivastava

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