India News (इंडिया न्यूज), Arvind kejriwal Yamuna River Controversy : हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते जा रहे हैं। इसी बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल की सोनीपत कोर्ट में आज पेशी है। मालूम रहे कि इससे पहले 17 फरवरी को उनकी जगह उनके अधिवक्ता संजीव नसीर ने कोर्ट में हाजिरी दी थी।

Arvind kejriwal Yamuna River Controversy : इस धारा के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो रखी

आज सोनीपत की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) नेहा गोयल की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। सरकारी वकील भुवेश मलिक के अनुसार, हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा था कि उन्हें नोटिस के साथ सबूत नहीं मिले। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सबूत और पेन ड्राइव उपलब्ध कराई थी और अगली तारीख 20 मार्च तय की थी और आज उसी पर सुनवाई होने जा रही है।

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एक्सईएन ने दर्ज कराई थी याचिका

सोनीपत सिंचाई विभाग के एक्सईएन आशीष कौशिक ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि केजरीवाल के बयान के बाद यमुना किनारे के गांवों के लोग विरोध में पहुंच गए थे। केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है, जिससे जानवरों और लोगों की मौत हो जाएगी, इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। विभाग ने स्थिति को संभालते हुए ग्रामीणों को शांत किया और स्पष्ट किया कि यह आरोप निराधार है।

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केजरीवाल पर पहले भी FIR, CM सैनी ने जताई नाराजगी

  • इससे पहले कुरुक्षेत्र के शााहबाद थाने में भी केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
  • सीनियर एडवोकेट जगमोहन की याचिका पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने और भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था।
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए केजरीवाल से माफी मांगने को कहा था।
  • सैनी ने यमुना किनारे जाकर पानी पीकर आरोपों को खारिज किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया था।

आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद पेश होंगे या फिर उनके अधिवक्ता ही कोर्ट में हाजिरी देंगे।

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