India News (इंडिया न्यूज), Fast Track Courts : हरियाणा सरकार द्वारा अब गौ तस्करी और गौ हत्या से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। जी हां इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस संबंध में हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने 4 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी।
अंबाला सहित इन जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट
आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा सरकार ने अंबाला, नूंह, पलवल और हिसार जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मंजूरी दी है। इन अदालतों की जिम्मेदारी वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे), सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश को सौंपी गई है।
जानिए यहां होगी मामलों की सुनवाई?
- अंबाला स्थित ADJ अदालत- अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला और करनाल जिलों के मामले।
- नूंह स्थित ADJ अदालत – नूंह, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के मामले।
- पलवल स्थित ADJ अदालत – पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों के मामले।
- हिसार स्थित ADJ अदालत – हिसार, जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के मामले।
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गौहत्या पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान
हरियाणा सरकार ने गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस कानून के तहत दोषियों को 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की कठोर सजा और 30 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा
गौ तस्करी और हत्या से जुड़े मामलों में तेजी लाने और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया है। इससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा और गौ संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।