India News (इंडिया न्यूज), Arvind kejriwal: सीजीएम नेहा गोयल की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली से उनके वकील सोनीपत पहुंचे। जहां उनके वकील के द्वारा ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन लगाई गई है। वकील ने कहा कि एमपी/ एमएलए के खिलाफ मामले में कोर्ट के पास शिकायत की ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बात रखते हुए कहा है कि इसके लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए। वही सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन का रिप्लाई देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। इसी को लेकर 31 मई तारीख दी गई है।

  • इस बात का दिया हवाला
  • जानिए क्या बोले वकील साहब

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इस बात का दिया हवाला

जानकारी के मुताबिक  सुप्रीम कोर्ट के एक मामले की जजमेंट,अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है। जिसमें सभी स्टेट हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी एमपी, एमएलए या पूर्व नेता के खिलाफ मामले में  स्पेशल कोर्ट का गठन कर सुनवाई करने के ऑर्डर किए थे।

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जानिए क्या बोले वकील साहब

सरकारी वकील भुवेश मलिक ने बताया कि ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन लगाने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि केजरीवाल इस समय न एमपी है और न ही MLA हैं। इसलिए उनके लिए स्पेशल कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई 31 मई को होनी है और ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन  का रिप्लाई करने के लिए समय मांगा गया है। इसलिए यह अगली तारीख की गई है।

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