India News (इंडिया न्यूज), Chintal Paradiso Society Gurugram : गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष और उपायुक्त अजय कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सोसाइटी के तीन टावर—A, B और C को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। हालाँकि, इस आदेश का सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने विरोध जताया है और साफ कहा है कि जब तक पुनर्निर्माण या पुनर्विकास पर निर्णय नहीं होता, तब तक फ्लैट खाली नहीं किए जाएंगे।

Chintal Paradiso Society Gurugram : संरचनात्मक जांच में सोसाइटी को ‘रहने लायक नहीं’ पाया गया

आईआईटी दिल्ली और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) द्वारा की गई संरचनात्मक जांच रिपोर्ट में चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी को रहने लायक नहीं पाया गया है। इससे पहले, नौ में से छह टावर (A, E, F, G, H, J) को पहले ही खाली कराया जा चुका है, और अब शेष तीन टावर (A, B, C) को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है।

खराब कंक्रीट और जंग लगे सरिए बने खतरे की वजह

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, कंक्रीट में क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है, जिससे सरियों में जंग लग चुका है। यह भविष्य में गंभीर हादसे का कारण बन सकता है, इसी वजह से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत टावर खाली कराने का निर्णय लिया गया है।

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2022 में ढही थीं टावर D की छह मंजिलें, दो महिलाओं की हुई थी मौत

गौरतलब है कि 10 फरवरी 2022 को चिंटल पैराडाइसो के टावर D की छह मंजिलें आंशिक रूप से ढह गई थीं, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ही सोसाइटी की संरचनात्मक जांच कराई गई थी, जिसमें अन्य टावरों की हालत भी बेहद खराब पाई गई।

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RWA का विरोध, पुनर्निर्माण या पुनर्विकास की मांग

सोसाइटी के RWA प्रमुख राकेश हुड्डा का कहना है कि जब तक पुनर्निर्माण या पुनर्विकास को लेकर फैसला नहीं होता, तब तक टावर खाली नहीं किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उपायुक्त से इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी और विवाद सुलझने तक आदेश न जारी करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिए गए।

अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन RWA की मांगों को मानता है या सख्ती से फ्लैट खाली कराए जाते हैं। फिलहाल, 180 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट मंडरा रहा है।

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