महिला को 23 गोलियां मारकर उतारा था मौत के घाट
इंडिया न्यूज, रेवाड़ी।
Court Decision नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दोषी ने महिला की 23 गोलिया मारकर हत्या की थी। बिमला मर्डर केस में अदालत ने 25 अक्टूबर को ही नामी गैंगस्टर पपला को दोषी करार दिया था। मंगलवार की सुबह उसे भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। पपला गुर्जर ने 6 साल पहले बिमला नामकर महिला को मौत के घाट उतारा था। इस केस के 6 अन्य आरोपी संदेह के लाभ के चलते 3 साल पहले बरी हो चुके हैं।
महेन्द्रगढ़ में खैरोली गांव के विक्रम उर्फ पपला गुर्जर ने 21 अगस्त 2015 की रात अपने ही गांव की बिमला (65) को उसके घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया था। दोषी ने महिला पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 23 गोलियां मारी थी। इस केस में पपला और उसके 6 साथियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
गैंगस्टर पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा होने के बाद उसके अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने कहा कि इस केस में 6 आरोपी पहले ही संदेह के लाभ में बरी हो चुके हैं। उनके मुवक्किल को आईपीसी की धारा 302 में सजा सुनाई गई है। इस सजा के खिलाफ वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
Read More : WHO Report On Corona Patients Death कोरोना संक्रमण से पुरुष मरीजों की मौत अधिक
Also Read : Funeral Of Martyr Soldier दुल्हन का जोड़ा पहनकर पत्नी ने शहीद को दी आखिरी विदाई
India News (इंडिया न्यूज),UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल में विभिन्न मांगों को लेकर…
Today Rashifal of 25 December 2024: 25 दिसंबर को प्रत्येक राशि के लिए ग्रह-नक्षत्रों के…
India News (इंडिया न्यूज),Indore: राजस्थान में हुए हादसे में इंदौर के 5 लोगों की मौत…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के बीच सिग्नल फ्री परियोजना का…
India News (इंडिया न्यूज),Congress Candidates List: आगामी राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Assembly Election 2025: AAP उम्मीदवार अवध ओझा के बयान से दिल्ली…