Sirsa News : प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने पर दोषी को 10 साल कैद
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jind Crime News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में दो लोगों को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 सितंबर 2019 को सीआईए स्टाफ जींद की टीम अपराधों की रोकथाम के लिए पटियाला चौक पर मौजूद थी।
एएसआई प्रवीण कुमार को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुरा निवासी अहमद हुसैन स्मैक का सप्लायर है और पटियाला चौक पर बने पुल को क्रॉस करने के बाद हांसी रोड पर खड़ा है। सूचना पर टीम ने उसे काबू करके उसके कब्जे से एक किलो 900 ग्राम हेरोइन (स्मैक) व 634 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद शहर थाना में नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
इसके बाद जांच के दौरान इस मामले में दूसरे आरोपित जिला हिसार के गांव राजथल निवासी दिलबाग उर्फ बागी को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अदालत ने अहमद हुसैन व दिलबाग उर्फ बागी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो साल सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
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