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Dera Case : अदालत का सुनाया अहम फैसला

India News Editor • LAST UPDATED : September 20, 2021, 10:40 am IST

दो आरोपियों की जमानत रद, जारी किया गिरफ्तारी वारंट
इंडिया न्यूज, सिरसा:
Dera Case मामले में कोर्ट ने आरोपी कुलदीप व संदीप उर्फ काला की जमानत रद करके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। उक्त दोनों आरोपी पेशी के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने दोपहर ढाई बजे तक दोनों का इंतजार किया। इसके बाद कोर्ट ने ज्यादा इंतजार करना उचित नहीं समझा और दोनों की जमानत रद्द कर दी। दोनों का  जमानत बांड जब्त कर लिया गया है। साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया। दोनों के जमानतियों को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शहर थाना इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट समक्ष पेश किया जाए। आठ आरोपियों ने कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट मांगी।

इनको 17 अक्टूबर तक पेश होने के निर्देश

आरोपी मोहित उर्फ खोपा, परदीप, कर्मजीत उर्फ हैपी, राकेश उर्फ गुरलीन, सन्नी वर्मा, कृष्णकांत,सन्नी, विनोद सोनी व निर्मल को कोर्ट ने पेशी पर छूट देते हुए 17 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया। डेरा प्रकरण मामले में 84 आरोपियों के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। इनमें से 74 आरोपी ही पेशी पर मौजूद रहे। अगली तारीख पर अदालत आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 147, 148, 149, 435, 332, 353, 186, 120-बी, 109 आईपीसी व आर्म्स  एक्ट पर चार्ज फ्रेम को लेकर बचाव व सरकारी पक्ष की दलील सुनेगी।

देशद्रोह की हटाई जा चुकी है धारा

इससे पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चार्ज फ्रेम को लेकर हुई बहस के बाद न्यायालय ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर से देशद्रोह व जानलेवा हमला करने की धारा हटाई जा चुुकी है । न्यायालय का ये फैसला आरोपियों के लिए बहुत बड़ी राहत और सिरसा पुलिस की नाकामयाबी को दर्शाता है। देशद्रोह की धारा 124-ए के संबंध में न्यायालय का कहना है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई थी।

8 आरोपी अभी भी हैं लापता

डेरा प्रकरण मामले में 8 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। ये आरोपी अभी तक लापता हैं। इन आरोपियों को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया हुआ है। हिसा व देशद्रोह के इन आरोपियों में से मुख्य आरोपी वांटेड आदित्य इंसां के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने पांच लाख रुपये का इनाम रखा हुआ। आदित्य इंसां को पकड़वाने वाले को पुलिस विभाग ये राशि देगा। इसके अलावा फरार वांटेड आरोपियों में प्रीत नगर निवासी सतविंद्र सिंह, कुलदीप, मलोट निवासी नवदीप, महाराष्ट्र निवासी अभिजीत व डेरा सच्चा सौदा निवासी गुरप्रीत सिंह शामिल है।

कोर्ट का फैसला आते ही भड़की थी हिंसा

25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी कर दिया था। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद पंचकूला व सिरसा में हिंसा हुई। हिंसा के दौरान सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सिरसा में बेगू बिजली घर और वीटा मिल्क प्लांट में पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई।

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