Employment Act 2020
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Employment Act 2020 हरियाणा सरकार के वर्ष 2024 तक प्रदेश को बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने के विजन के अनुरूप शुरू की गई कई पहलों में से एक प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 को लागू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी माना जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व यह वादा किया था जिसे सरकार ने महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है जिससे हजारों युवा लाभांवित होंगे।
मेरिट के आधार पर मिल रही सरकारी नौकरी
सीएम ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में अपने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं सब प्रयासों से हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल में निपुण करके रोजगारयुक्त बनाना है।
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