Firecrackers Ban
एनसीआर के 14 जिलों में रहेगी सख्ती

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिवाली से 4 दिन पहले ही लोगों पर बंदिशें लगा दी हैं। मनोहर सरकार ने गुरुग्राम व फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए समय निर्धारित कर दिया है। जारी किए फरमानों में साफ लिखा है कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखों ही चलाए जा सकते हैं। वहीं इसके लिए भी समय रात 8 बजे से 10 बजे तक ही दिया गया है।

अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी और पटाखा बिक्री को लेकर भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों को निगरानी के आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि किसी भी तरह से आॅनलाइन पटाखों की बिक्री अवैध मानी गई है। वहीं क्षेत्रों में भी वही लोग पटाखे बेच सकते हैं जिनको स्थानीय प्रशासन ने लाइसेंस जारी किए हुए हैं।

अन्य त्योहारों पर भी लागू होंगे आदेश

यह आदेश दिवाली ही नहीं आने वाले सभी त्योहारों पर भी लागू होंगे। शादी समारोह में भी ग्रीन पटाखे चलाने की ही इजाजत दी गई है। जहरीली हवा से आम जन-जीवन प्रभावित हो रहा है, जिस कारण पंजाब सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन पहले ही पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। ऐसे में अब दिवाली पर लोग रात 8 से लेकर 10 बजे तक चला सकेंगे वहीं छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखों का फोड़ सकेंगे।

इसी प्रकार क्रिसमस और नववर्ष जैसे दिनों पर समय रात 11:55 से लेकर साढ़े 12 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। सरकार के आदेशानुसार भिवानी, गुरूग्राम जींद, झज्जर, फरीदाबाद, चरखी दादरी, नूंह, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी समेत सोनीपत शामिल हैं। पंजाब ने मंडी गोविंदगढ़ व जालंधर में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं गुरुपर्व जैसे शुभअवसरों पर श्रधालुओं को ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत रात 8 से रात 10 बजे तक ही दी गई है।

Read More : ENG beat AUS in Crucial T20 World Cup Match इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया

Connect With Us: Twitter Facebook