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Good News For Haryana Youth 75 प्रतिशत स्थानीय रोजगार कानून अधिसूचित

Amit Sood • LAST UPDATED : November 7, 2021, 12:06 pm IST

-75 प्रतिशत लोकल रोजगार कानून देगा युवाओं को सुनहरा भविष्य – दुष्यंत चौटाला
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Good News For Haryana Youth दीपावली पर्व पर हरियाणा के युवाओं के लिए खुशी है क्योंकि जननायक जनता पार्टी का हरियाणवी युवाओं से किया गया बड़ा चुनावी वादा पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कानून 6 नवम्बर से लागू हो गया है। कम्पनियों को अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी नौकरियों में राज्य के स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाना वास्तव में हरियाणा के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है जिसे लागू करने का साहस वर्तमान सरकार ने उठाया है। यह जजपा का चुनावी वायदा भी था। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल व अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा।

प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा (Good News For Haryana Youth)

डिप्टी सीएम ने आज हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 की अधिसूचना जारी होने पर ट्वीट करते हुए बताया कि उद्योगपतियों के सुझावों पर इस कानून में कुछ बदलाव किया गया है जिसमें अब 50 हजार की जगह 30 हजार रुपए तक की निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि र्इंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के श्रमिक हरियाणा में कम उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।

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