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Good News For Poor Students In Haryana निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिले का इंतजार खत्म

Good News For Poor Students In Haryana

नियम 134ए के तहत दाखिला के लिए 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आनलाइन जमा होंगे फार्म
-प्रदेशभर में एक लाख 2 हजार 963 गरीब बच्चे कर रहे निजी स्कूलों में दाखिले का इंतजार
पवन शर्मा, चंडीगढ़ :
प्रदेशभर के करीब 8600 निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला के लिए पिछले दो साल से चला आ रहा इंतजार खत्म होने जा रहा है। एक संगठन की शिकायत के बाद शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए के तहत दाखिला शेड्यूल जारी किया है। जिसके तहत 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला के लिए आॅनलाइन आवेदन किए जाएंगे।

शिक्षा निदेशालय ने इतनी सीटें दर्शाई (Good News For Poor Students In Haryana)

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शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार  सत्र 2020-21 के लिए प्रदेशभर के 6980 निजी स्कूलों ने एक लाख 87 हजार 984 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित दर्शाई थी। जिस पर नियम 134ए दाखिला लेने के लिए प्रदेशभर में एक लाख 2 हजार 963 बच्चों ने आनलाइन आवेदन किया था, जिनके दाखिले आज तक लंबित हैं। जबकि 2021-22 में भी अभी तक गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिला है।

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इस तरह जारी किया शेड्यूल (Good News For Poor Students In Haryana)

आरटीआई कार्यकर्ता बृजपाल सिंह ने बताया कि नियम 134ए के जारी किए शेड्यूल के अनुसार 9 से 17 अक्टूबर तक निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी। 14 अक्टूबर को ब्लॉक और जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी। 18 से 22 अक्टूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शाई गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के आॅनलाइन दाखिला फार्म जमा कराए जाएंगे। पात्र बच्चों की 11 नवंबर को सूची तैयार की जाएगी। 14 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। 19 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पहले दाखिला ड्रा के तहत 24 नवंबर को शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। पहले ड्रा में शामिल बच्चों के 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होंगे। दूसरा ड्रा खाली सीटों पर बाद में निर्धारित किया जाएगा।

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दाखिला से किया इनकार तो होगी कार्रवाई (Good News For Poor Students In Haryana)

गरीब बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला देने से इनकार करने पर हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत निजी स्कूल की मान्यता रद किए जाने का प्रावधान है।  दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की संगठन के समक्ष अभिभावक शिकायत भी कर सकते हैं।

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