इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़ : हरियाणा में शनिवार से दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं हरियाणा में कोविड संबंधी गाइडलाइंस को भी समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की पुरानी गाइडलाइन के अनुसार मास्क न लगाने पर 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। अब किसी भी शख्स को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. प्रदेश सरकार के मुताबिक आगे इस पेंडेमिक ऐक्ट को विस्तार नहीं दिया जाएगा ।
बता दें, हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगता था। ऐसे में कोरोना के मामलों में कमी होने पर मास्क नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित राजीव अरोड़ा ने बताया कि महामारी अधिनियम को बढ़ाया नहीं जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि अधिनियम को विस्तार न दिए जाने से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने समेत कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। दो साल से ज्यादा समय के बाद महामारी से संबंधित पाबंदियों को हटाया जा रहा है। अब पब्लिक प्लेस में मास्क न लगाने पर चालान या अन्य कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
हालांकि, जानकारों के मुताबिक मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब व्यक्ति के खुद के हाथ में है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदी को हटा दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
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