Haryana Disabled Persons Pension Scheme 2021: पात्र को मिलेंगे 2500 रुपए मासिक
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
(Haryana Disabled Persons Pension Scheme 2021): हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए ‘हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना’ चलाई जा रही है।
Disabled Persons Pension Scheme: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो स्वयं जीवनयापन करने में असमर्थ हैं और जिन्हें इसके लिए राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार 2500 रुपए तक मासिक पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के ऐसे डोमिसाइल धारक दिव्यांग पात्र हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह आवेदन जमा करते समय 3 वर्षों से हरियाणा में ही रहे हों। आवेदक की सभी माध्यमों से आय श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रम की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत न्यून्तम 60 प्रतिशत अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग (ठीक हो चुके व्यक्ति), सुनने में परेशानी, लोको मोटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी से ग्रस्त दिव्यांग व्यक्ति पात्र हैं। योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तक दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
वृद्धा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांग, ऐसे दिव्यांग जो किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं या जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई-दिशा सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने जोड़ा जाता है।
Also Read : UP के पांच लाख पेंशनर्स को योगी सरकार का तोहफा
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.