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Haryana Labour Welfare Fund Marriage Assistance Scheme

हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना 2021 (Haryana Labour Welfare Fund Marriage Assistance Scheme)
इंडिया न्यूज, हरियाणा

हरियाणा सरकार अपने श्रमिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने को प्रतिबद्ध रहती है। श्रमिकों को आर्थिकी को मजबूती देने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार कई योजनाएं चलाती है, ऐसे ही एक योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है जिसका नाम है ‘हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना’। इस योजना में हरियाणा सरकार द्वारा मजदूरों की बेटियों की शादी के समय उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना नाम दिया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-4818 और सरल हेल्पलाइन नंबर 1800-200-0023 है।

क्या है हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना (What is Haryana Shramik Girl Marriage Grant Scheme)

हरियाणा सरकार की इस योजना में राज्य के मजदूरों की लड़कियों की शादी पर उनको तय किए गए रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन पैसों को सरकार शगुन के तौर पर देगी जिससे श्रमिकों को काफी आर्थिक सहायता मिलेगी।

योजना का उद्देश्य (Objective of the  Scheme Haryana Labour Welfare Fund Marriage Assistance Scheme )

प्रदेश में आज भी ऐसे कई मजदूर हैं जिनकी आर्थिक हालात काफी खस्ता हैं, कई बार भी देखा गया है कि कई मजदूर पैसों की अभाव में अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते है। इस कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। इसी लिए सरकार ने उनकी बेटियों की शादी पर निर्धारित राशि देने की योजना बनाई है।

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योजना का शुभारम्भ (launch of the scheme)

हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना की शुरुआत की बात करें तो यह योजना हाल ही में 2021 में शुरू की गई है। सरकार ने अपने बजट में इस योजना की घोषणा की थी जिसके बाद इस योजना का शुभारंभ किया गया।

कितनी राशि की गई है निर्धारित (how much has been determined)

इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन बता दें कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक और योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत सरकार लाभार्थियों को कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। अंत कुल मिलाकर 1 लाख 1 हजार रुपए की मदद राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

शादी के 3 दिन पहले मिलेगी राशि (The amount will be received 3 days before the wedding)

वित्तीय सहायता लाभार्थियों को विवाह के 3 दिन पहले चेक के रूप में दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह राशि उनके घर ही तक पहुंचाई जाएगी।

योजना की पात्रता (Scheme Eligibility Of Haryana Labour Welfare Fund Marriage Assistance Scheme )

-आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
-शादी करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की उम्र 21 या उससे अधिक होनी चाहिए।
-राज्य के एक परिवार की 3 ही लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
-इस योजना में आवेदन करने वाले मजदूर की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for the scheme)

आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र
बीपीएल राशन कार्ड
शादी प्रमाण पत्र (शादी का कार्ड)
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर

अधिकारिक वेबसाइट (official website)

हरियाणा के श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मदद का लाभ उठाना है तो वे हरियाणा श्रमिक विभाग की अधिकारिक वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, जहां जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना होगा।

योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया (Scheme registration process)

-सबसे पहले आपको हरियाणा श्रमिक विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
-पेज पर रजिस्ट्रेशन के आप्शन दिखाई देगा जहां से आपको e-services के Register वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है।
-अगले पेज में आपसे आपकी जरूरी जानकारी पूछी जाएंगी। इन सभी जरूरी सूचनाओं को भरकर आपको उसे सबमिट करना होता है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
-आपका यूजर आईडी एवं पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसका उपयोग वे लॉगिन करने में कर सकेंगे।
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India News Editor

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