30 हजार रुपए तक की जॉब्स वालों को मिलेगी सुविधा, अधिसूचना जारी
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Haryana Reservation in Private Sector हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 50 हजार के बजाय 30 हजार रुपए तक की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। उद्यमियों के दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने मार्च में बने हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम में बदलाव करते हुए शनिवार को नई अधिसूचना जारी कर दी। पुराने कानून के मुताबिक पहले निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपए वेतन तक की नौकरियों पर यह नियम लागू होना था। संशोधित कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा।
Haryana Reservation in Private Sector मार्च में पारित किया गया था विधानसभा में अधिनियम
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम दो मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा।
Haryana Reservation in Private Sector सरकार हर समय युवाओं के साथ : Manohar Lal
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश सरकार हर समय युवाओं के उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वायदा किया था। सरकार ने इस वादे को महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया। यह एक अभूतपूर्व कदम है और इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे।
Haryana Reservation in Private Sector डेटा देने के लिए कंपनियों को 15 जनवरी तक का समय : Dushyant Chautala
अधिसूचना जारी होने के मौके पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस बारे में कंपनियों से उद्योगों को कर्मचारियों का डेटा देने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। उपचुनाव में आचार संहिता के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी, अब आचार संहिता खत्म होने पर अधिसूचना जारी कर दी है।
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