डीजीपी ध्यान रखेंगे 3 माह में जांच पूरी हो जाए
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आॅनर किलिंग में किसी भी मामले की जांच तीन माह में पूरी करने और ट्रायल 6 माह में पूरा करने को कहा है। वहीं हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक महीने में कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। आदेश के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मामले की जांच 3 माह से ज्यादा न खिंचे। इसी तरह सभी सेशन जज को ट्रायल का निपटारा 6 महीनों में करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिव, वित्त सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को ऐसे मामलों की जांच के लिए एक महीने में कमेटी गठित करने का आदेश दिया। संबंधित कमेटी को तीन माह में अपनी सिफारिशें देनी होंगी।
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