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ITR New Rule टैक्सपेयर्स वर्ष में एक बार ही आयकर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे

ITR New Rule

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
ITR New Rule इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नया अपडेट आया है। टैक्सपेयर्स एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार ही अपना आयकर रिटर्न (ITR) अपडेट कर सकेंगे। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जेबी महापात्र ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को रिटर्न दाखिल करने का मौका देना है जो किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए। Income Tax Return New Rule

जानें, ब्याज पर अतिरिक्त 25% का भुगतान

बजट 2022-23 में ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई जानकारी देनी रह गई है। अगर अपडेटेड आईटीआर 12 माह के भीतर दाखिल किया जाता है तो बकाया कर और ब्याज पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। अगर इसे 12 माह बाद दाखिल किया जाता है तो भुगतान बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा लेकिन इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 माह के भीतर ही दाखिल करना होगा।

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…तो रिटर्न हो जाएगा अमान्य

सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि यह सुविधा सभी करदाताओं को नहीं मिलेगी। किसी आकलन वर्ष के लिए यदि नोटिस जारी कर प्रॉसीक्यूशन की कार्रवाई शुरू की गई है तो करदाता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, अगर कोई करदाता अपडेटेड रिटर्न दाखिल करता है और अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में रिटर्न अमान्य हो जाएगा।

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Amit Sood

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