केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के संज्ञान को दी चुनौती, बोले-कार्यवाही रद की जाए
India News Haryana (इंडिया न्यूज), ED Excise Policy Case : दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उन्होंने मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और कार्यवाही रोकने के लिए अदालत से निर्देश मांग रहे हैं।
याचिका में तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक था क्योंकि याचिकाकर्ता, अरविंद केजरीवाल, कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे। 12 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने AAP नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा, जिसमें कथित आबकारी घोटाले से संबंधित एजेंसी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी।
अरविंद केजरीवाल वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दोनों मामलों में जमानत पर हैं, जो अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार AAP नेताओं को लाभ पहुँचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति को जानबूझकर खामियों के साथ तैयार किया गया था।
ED ने AAP नेताओं पर छूट, लाइसेंस शुल्क माफी और कोविड-19 व्यवधानों के दौरान राहत सहित तरजीही उपचार के बदले शराब व्यवसायों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया हुआ है। ED ने आगे आरोप लगाया कि “घोटाले” में 6% रिश्वत के बदले में 12% मार्जिन के साथ निजी संस्थाओं को थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा, आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया गया।
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