इंडिया न्यूज, फिलीपींस।
Philippines News भारत में जहां गत दिनों जहां लड़का-लड़की की विवाहिक आयु 21 वर्ष की गई है वहीं अन्य देशों में उम्र के नियम भी अलग-अलग हैं। बता दें कि फिलीपींस में वैवाहिक उम्र 18 साल है, वहीं फिलीपींस सरकार ने एक नया काननू बनाया है जिसमें बाल विवाह पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। अब यहां 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर जहां पूर्ण पाबंदी रहेगी वहीं नियमों की अवहेलना करने पर मां-बाप को 12 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। आंकड़ों को देखा जाए तो यहां फिलीपींस में हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनियाभर में फिलीपींस देश 12वें स्थान पर है। यहां देखा गया है कि 15 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इसके अलावा 2 प्रतिशत आंकड़ यह भी दर्शा रहे हैं कि यहां लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले भी कर दी जाती है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने उक्त कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून अब तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। नए कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना या उसके साथ लिव-इन में रहने पर 12 वर्ष की कैद हो सकती है। कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वाले और उन्हें शादी के लिए राजी करने वाले लोगों को भी यह सजा काटनी होगी।
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