इंडिया न्यूज, रेवाड़ी।
Rewari Gang Rape Case बहुचर्चित रेवाड़ी गैंगरेप मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला दे दिया है। नारनौल की क्राइम अगेंस्ट वूमेन स्पेशल कोर्ट ने इस मामले के तीनों दोषियों को सुनाई 20-20 साल कैद और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ज्ञात रहे कि न्यायाधीश मोना की कोर्ट ने एक दिन पहले ही मुख्यारोपी नीशू फौगाट, पंकज फौजी और मनीष को दोषी ठहराया था। दोषी ठहराए गए तीनों युवक पीड़िता के गांव के ही हैं। 3 साल तक कोर्ट में चले इस मामले में कुल 33 गवाह पेश हुए। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश मोना सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी नीशू फोगाट, मनीष और पंकज फौजी को दोषी करार दिया।
बता दें कि 12 सितंबर 2018 को उक्त दोषियों ने रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र की छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी कि बीच रास्ते से ही नीशू फोगाट, पंकज फौजी और मनीष ने उसे कार में अगवा कर लिया था। आरोपियों ने उसे पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया। उसके बाद उसे वे एक कोठड़े में ले गए थे, जहां तीनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। ज्ञात रहे कि रेवाड़ी गैंगरेप का यह मामला कई दिनों तक देशभर में काफी चर्चा में रहा, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई थी। देशभर के नेताओं का इस मामले को लेकर रेवाड़ी में इकट्ठ हो गया था।
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