हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब हरियाणा में सम्पति या जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ म्युटेशन भी उसी दिन दर्ज होगी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। वे शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में क्रियान्वित की जा रही स्वामित्व योजना व मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गिरदावरी के कार्य को बुधवार तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए कि पंजाब राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (हरियाणा अधिनियम संख्या 19,2021) अधिनियम में वैधानिक प्रावधान के अनुसार की बंटवारे की भूमि के संयुक्त सह-साझेदारों को 7 अक्टूबर तक नोटिस जारी करें। यह अधिनियम 7 जुलाई को अधिसूचित हुआ, जिसके अनुसार 3 महीने के भीतर नोटिस जारी करना अनिवार्य है। उन्होंने जिलों में जाकर चेक करने के लिए राजस्व विभाग के विशेष सचिवों की ड्यूटी भी लगाई है।
हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब हरियाणा में सम्पति या जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ म्युटेशन भी उसी दिन दर्ज होगी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। वे शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में क्रियान्वित की जा रही स्वामित्व योजना व मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गिरदावरी के कार्य को बुधवार तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए कि पंजाब राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (हरियाणा अधिनियम संख्या 19,2021) अधिनियम में वैधानिक प्रावधान के अनुसार की बंटवारे की भूमि के संयुक्त सह-साझेदारों को 7 अक्टूबर तक नोटिस जारी करें। यह अधिनियम 7 जुलाई को अधिसूचित हुआ, जिसके अनुसार 3 महीने के भीतर नोटिस जारी करना अनिवार्य है। उन्होंने जिलों में जाकर चेक करने के लिए राजस्व विभाग के विशेष सचिवों की ड्यूटी भी लगाई है।
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