India News HP(इंडिया न्यूज) ,Himachal High Court : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ न मिलने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया।
हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा?
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इन होटलों को “सफेद हाथी” बताते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। अदालत ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक (MD) को निर्देश दिया है कि इन होटलों को बंद करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालना का शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें।
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन निगम की यह स्थिति राज्य के आर्थिक संकट का साफ उदाहरण है। निगम के 56 होटलों में से अधिकांश घाटे में हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन घाटे में चल रहे होटलों को चलाते रहना, राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ है।
‘सरकारी उपक्रम HPTDC को बंद करने होंगे’
कोर्ट ने HPTDC के प्रबंधन से यह भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और इस दुनिया से गुजर चुके कर्मचारियों के परिवारों को उनके लंबित वित्तीय लाभ दिए जाएं। अनुराग शर्मा के अनुसार, “इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में नई रणनीतियों की जरूरत है। घाटे में चल रही संपत्तियों को सुधारने के बजाय बंद करना पर्यटन निगम की असफलता को दर्शाता है।”
बंद किए गए होटल:
•द पैलेस होटल, चायल
•होटल गीतांजलि, डलहौजी
•होटल बाघल, दाड़लाघाट
•होटल धौलाधार, धर्मशाला
•होटल कुणाल, धर्मशाला
•होटल कश्मीर हाउस, धर्मशाला
•होटल एप्पल ब्लॉसम, फागू
•होटल चंद्रभागा, केलोंग
•होटल देवदार, खजियार
•होटल गिरीगंगा, खड़ापत्थर
•होटल मेघदूत, कियारीघाट
•होटल सरवरी, कुल्लू
•होटल लॉग हट्स, मनाली
•होटल हडिम्बा कॉटेज, मनाली
•होटल कुंजुम, मनाली
•होटल भागसू, मैक्लोडगंज
•होटल द कैसल, नग्गर
•होटल शिवालिक, परवाणू