India News (इंडिया न्यूज़),Himachal Govt Jobs: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर बड़ा और अहम आदेश जारी किया है, जिसे सुक्खू सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के तहत होने वाली आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से संबंधित डाटा को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-कौन सी कंपनियां आउटसोर्स भर्ती कर रही हैं। जब तक यह डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता, तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद 10,000 से ज्यादा पदों पर हो रही भर्तियों पर असर पड़ेगा।

प्रदेश में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि, प्रदेश में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, और इन कंपनियों के जरिए से हजारों लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी, और तब तक के लिए भर्ती प्रक्रिया रूकी रहेगी।

दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता ट्रंप के नाम पर क्यों रखा गया कीडें का नाम? वजह जानकर पकड़ लेंगे अपना सर

आदेश के बाद इन भर्तियों पर रोक

इससे पहले, सुक्खू सरकार बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियां करने की योजना बना रही थी, जिसमें शिक्षा विभाग में 6,000 टीचर्स, स्वास्थ्य विभाग में नर्सों और वन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अब इस आदेश के बाद इन भर्तियों पर रोक लग गई है, जिससे सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा, शिमला में 2,100 से अधिक वोकेशनल टीचर्स पिछले पांच दिनों से धरना दे रहे हैं, और स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंपनियों की तरफ से एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

 

छठ पूजा को लेकर AAP नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले- ‘BJP वालों ने छठ पूजा…’